The Coal Mines Regulations 2017, Chapter-2

A sample of tri-junction pillar or revenue pillar
A sample of tri-junction pillar or revenue pillar
Photo courtesy: https://thehimalayantimes.com/nepal/missing-border-pillars-being-constructed
Tri- Junction pillar का एक सैम्पल साइज़

(3) Notice of opening यानि माइंस खुलने का नोटिस, Form 1A में CIM (Chief Inspector of mines), RIM (Regional Inspector of Mines) & DM (District Magistrate) को 30 दिन पहले देंगे और अगर माइन बाउंड्री चेंज करना है तो उस केस में 7 दिन पहले देंगे।
जिसके साथ संलग्न करना होगा:
• Surface plan (सरफेस प्लान) &
• Safety Management Plan (सेफ़्टी मैनेजमेंट प्लान)
सरफेस प्लान के बारे में इसी CMR के Regulation no. 65 (1) (a) में तथा Safety Management Plan (सेफ़्टी मैनेजमेंट प्लान) के बारे में Regulation no. 104 में लिखा हुआ है।
और जहाँ माइंस पहले से खुला हुआ है वहाँ के लिए Surface plan sixty days तथा Safety Management Plan, एक साल के अंदर, इस रेग्युलेशन के आने के बाद जमा करना है यानि की 27th November, 2018 के पहले (क्युकी CMR आया है 27th November, 2017 को) । हालांकि अब ये पॉइंट valid नहीं है क्युकी एक साल तो कब का पार हो चुका है।

उस नक्शा में निम्नलिखित चीजें दर्शाई गई होंगी:
• Boundaries of the mine, shafts or openings of the mine
• Tri-junction or revenue pillar &
• other prominent & permanent structure

और जब माइंस खुल जाता है तब MAM ( यानि की मालिक, एजेंट या मैनेजर), Actual date of opening, CIM (Chief Inspector of mines), RIM (Regional Inspector of Mines) & DM (District Magistrate) को तुरंत बताएगा।

* प्लैनिंग किया गया की माइन खोलना है या बंद करना है तो उसके लिए नोटिस 30 दिन पहले CIM, RIM को देना पड़ेगा वो इसलिए की माइंस खोले की न खोले ? अगर CIM, RIM को लगेगा की कुछ और सुधार करना है तो वो सुधार करने के लिए बोलेगा फिर पर्मिशन दे देगा । अब माइंस खुल गया तो ये बताने के लिए भी मैनेजमेंट तुरंत एक नोटिस भेजेगा जिसमें actual date of opening लिखा हुआ रहेगा। माइंस खुलने का पर्मिशन के लिए 30 दिन पहले और खुल गया तो फिर दूसरा नोटिस भेज के तुरंत बताना होगा। तो इस प्रकार कुल मिला कर दो नोटिस की देने की बात है और दोनों फॉर्म 1A में हीं भेजना है । उसी तरह से एक बार बंद करने का विचार करेंगे तो भी नोटिस, फिर बंद कर दिए तो फिर से नोटिस।

* नोटिस का मतलब होता है किसी को लिख के बताना की माइंस मैनेजमेंट होने के नाते हमलोग ये करने जा रहे है जैसे की माइंस को खोलना हुआ, बंद करना हुआ, सीम बंद करना हुआ, माइंस में आग लगे तब भी, किसी को चोट लगे तब भी, कोई notified बीमारी से ग्रसित हो तब भी।
अब CMR में अलग -अलग नोटिस देने के लिए अलग -अलग रेग्युलेशन बना हुआ है और उसी के हिसाब से जिसको-जिसको नोटिस देना है जैसे की चीफ इन्स्पेक्टर को देना है की रीजनल इन्स्पेक्टर को या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रैट को, ये लिखा हुआ है और कितने दिनों के अंदर देना है और किस फॉर्म में भर कर देना है ये भी लिखा हुआ है ।


* यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि माइन्स एक्ट 1952 के सेक्शन 16 के आधार पर जब माइन्स खोला जाता है तब नोटिस कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (IBM), नागपुर को भी देना होता है लेकिन CMR में यह बात नहीं लिखा हुआ है। अब चुकी माइन्स एक्ट के अंदर ही यह रेगुलेशन बना हुआ है और ये ऐक्ट सभी माइंस पर लागू होता है मेटल , ऑइल आदि वाले पर भी इसलिए कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को देना ही पड़ेगा। मतलब की माइन्स एक्ट 1952 सबका भगवान है इसलिए जो इस ऐक्ट में लिखा हुआ रहेगा वही सर्वोपरि होगा ।

*Surface plan मतलब वैसा प्लान या नक्शा जिसमें माइंस बाउन्ड्री के अंदर के surface पर जो कुछ भी है उसको दिखाया जाएगा जैसे की telephone, telegraph or power transmission line, watermain, tram-line, railway, road, river, watercourse, reservoir, tank, bore-hole, shaft and incline opening, opencast working, subsidence and building on the surface; मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि भी।
* Safety Management Plan का मतलब है की वैसा documents जिसमें hazards and risks को पहचान कर उसको कैसे मैनेज करना है ये सब लिखा हुआ रहेगा। ये कोई नक्शा नहीं है बल्कि एक डॉक्युमेंट्स है। उसमें बहुत सारी बाते रहेंगी जैसे की कंपनी का हेल्थ एण्ड सैफ्टी पॉलिसी, इस प्लान को कौन और कैसे लागू करेगा उसका विवरण, hazard management plans, standard operating procedures (SoP) साथ ही साथ कौन और कैसे इस safety management plan को समय समय पर review करेगा उसके बारे में सारा जानकारी। अब SMP माइंस खुलने के साथ में हीं देना होता है।
* Revenue pillar का मतलब है की जमीन पर गाड़ा हुआ वैसा पिलर जो किसी जमीन को प्लान पर दिखाने के गाड़ी गई है ताकि पता चल सके की किस आदमी की कितनी जमीन है । हमलोग जानते है की सरकार जमीन का टैक्स वसूलती है, जिसको मालगुजारी टैक्स भी कहते है। अब जिस आदमी का जितना जमीन रहता है उससे उतना टैक्स लिया जाता है और उसके जमीन को cadastral map में दिखाया जाता है, जो पटवारी के ऑफिस में रहता है । साधारणतः हरेक गाँव के लिए एक cadastral map तैयार किया जाता है, उसी तरह से कहीं कहीं एक पंचायत और जिलावार भी बनाया जाता है। चुकी ये पिलर सरकार revenue तसीलने के उद्देश्य लिए गाड़ती है इसलिए इसको revenue पिलर बोलते है।
* Tri- Junction pillar: Tri means तीन and Junction means मिलन मतलब की वैसा जगह पर पिलर गाड़ा हुआ है, जहाँ पर तीन गाँव (revenue village)का बाउन्ड्री मिलता है। ये Tri- Junction pillar इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्युकी इसी के आधार पर पटवारी के प्लान एवं सर्वे ऑफ इंडिया के प्लान का मिलान होता है। यानि की जब किसी पॉइंट के वेरीफिकेशन का समय आता है तब इस पिलर का सहायता लिया जाता है । माइंस का नक्शा बनाते समय भी इसका महत्व ये होता है की इससे पता चलता है की कोई माइंस किस जगह पर है यानि की माइंस उस Tri- Junction pillar से किस तरफ है ।

CMR के चैप्टर 2 में लिखा है की चीफ इन्स्पेक्टर गज़ट में Notification कर के फॉर्म को निर्धारित करेंगे,
उसी के आधार पर ये Notification किया गया है ।

(4) MAM, Annual Return हरेक साल 1 फरवरी से पहले Form 3 में CIM, RIM & DM को भेजेंगे। और जब माइंस Abandon या Close या 60 दिन तक Discontinue या Ownership Change होता है तब Annual Return 30 दिन के अंदर दिया जाएगा, यानि की Discontinue होने के 90 दिन के अंदर।

*abandon मतलब की हमेशा के लिए बंद और Discontinue मतलब की माइंस अभी बंद कर दिए है लेकिन बाद में खोलेंगे।

(5) (1) जब माइंस या सीम
abandon
या close
या 60 दिन से अधिक के लिए Discontinue करने का इरादा किया जाता है तब नोटिस 30 दिन पहले CIM, RIM & DM को देना होगा। तथा बंद करने के कारण के साथ यह भी बताना होगा की कितना आदमी प्रभावित होगा ।
अगर किसी कारणवश माइंस या सीम
abandon या
close या
60 दिन तक के लिए Discontinue कर दिया जाता है तब ऐसा नोटिस तुरंत दिया जाएगा।

* मतलब की माइंस को अभी बंद नहीं किए हैं बस विचार कर रहे है की माइंस को बंद कर देना है। कारण हो सकता है की सीम का कोयला खत्म हो गया है या माइंस पानी से डूब गया है और पंप नहीं है और जब तक पंप आएगा तब तक के लिए माइंस को बंद रखा जाएगा तो उस परिस्थिति में नोटिस देना पड़ता है । और जब actual में बंद कर देते है तब भी नोटिस देना पड़ता है उस परिस्थिति में नोटिस 7 दिन के अंदर हीं देना पड़ता है।

(2) अगर कोई belowground को
abandon या
close या
60 दिन तक के लिए Discontinue ( डिस्कंटीन्यू) करने का इरादा किया जाता है जिसके surface के ऊपर कोई सरकारी जमीन हो या लोकल अथॉरिटी का जमीन हो या कोई रेलवे या कोई परमानेंट बिल्डिंग या परमानेंट स्ट्रक्चर हो जो MAM का नहीं है तो 30 दिन पहले नोटिस CIM, RIM & DM को देंगे ।
और अगर बंद हो जाता है तब Notice 7 दिन के अंदर CIM, RIM & DM को देंगे।

*अगर UG माइंस के सरफेस का जमीन सरकारी है तो माइंस बंद होने से कितने लोग प्रभावित होंगे तो नोटिस में ये बताना जरूरी नहीं है ।

(6) जब माइंस या सीम को Re-open करने का इरादा किया जाता है तब नोटिस 30 दिन पहले Form 1B में CIM, RIM, & DM को देंगे और जब माइंस re-open हो जाता है तो नोटिस तुरंत दे देंगे।

(7) (1) जब Name or ownership of mine or Address of the owner, change होता है तब 7 दिन के अंदर नोटिस Form 2A में CIM & RIM को दिया जाएगा । और अगर फर्म का कोई पार्टनर या एसोसिएशन का कोई मेम्बर, पब्लिक कंपनी का कोई डायरेक्टर या प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर चेंज होता है तब CIM & RIM को 7 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा।
Form 2A : Change in name of mine
Form 2B : Change of ownership
Form 2C : change of address of Owner, Agent or Manager
Form 2D : Appointment
Form 2E : Termination

(7)(2) जब ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है तब पिछला ओनर या एजेंट 7 दिन के अंदर सब दस्तावेज नए वाले को ट्रांसफर करेगा फिर नया और पुराना वाला ओनर या उसका एजेंट CIM & RIM को तत्क्षण सूचित करेगा।

(7)(3) जब एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन होता है तब ऐसा चेंज होने के 7 दिन के अंदर CIM & RIM को रिपोर्ट करना होगा।
Form 2D : Appointment
Form 2E : Termination

(7)(4) खान का मालिक, CIM & RIM को सभी व्यक्तियों का नाम एवं डेजिग्नेशन सौंपेगा जिसे उसने मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन के लिए नियुक्त किया है।

(7)(5) विवरणी में प्रत्येक व्यक्ति का रिस्पांसिबिलिटी तथा वे विषय भी दिखाए जाएंगे जिनके संबंध में उन्हें खान के मालिक द्वारा ऑथराइज किया गया है।
(7)(6) ऊपर के सारे व्यक्ति एजेंट माने जाएंगे।

(7)(7) ऊपर के स्टेटमेंट में अगर कोई चेंज होता है तब ऐसा चेंज के साथ दिन के अंदर CIM & RIM को रिपोर्ट करना होगा।

(8) Notice of dangerous occurrence or Accident, Form 4A में देंगे। जब खान या उसके आस- पास
(a) कोई दुर्घटना जिससे किसी की मृत्यु या serious bodily injury हो जाए या डेंजरस ऑकरेंस ( dangerous occurrence) हो जाए जैसे की:
(i) an explosion or ignition;
(ii) a spontaneous heating or outbreak of fire, or appearance of smoke, or other indication of heating or outbreak of fire;
(iii) fire in any part of workings or in any machinery;
(iv) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;
(v) bursting of equipment under pressure;
(vi) an influx of inflammable or noxious gases;
(vii) an irruption or inrush of water or other liquid matter;
(viii) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (i.e., a ‘bump’) in working below ground;
(ix) a premature collapse of any part of the working;
(x) any accident due to explosives;
(xi) a breakage or fracture of rope, chain, headgear, pulley or axle or bearing thereof, or other gear by which persons or materials are lowered or raised;
(xii) an over winding of cages or other means of conveyance while men or materials are being lowered or raised;
(xiii) a breakage or fracture of an essential part of winding engine, crankshaft, coupling, bearing, gearing, clutch, drum or drum shaft, or failure of emergency brake;
(xiv) a bursting of any equipment containing steam, compressed air or other substance at high pressure;
(xv) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;
(xvi) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;
(xvii) failure of dump or side in opencast working;
(xviii)a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or
(xix) spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person,
तब MAM तुरंत RIM को टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से इनफॉर्म करेगा एवं 24 घंटे के अंदर ऐसी घटना का नोटिस फॉर्म 4A में CIM, RIM & DM को देगा। तथा Death एण्ड Serous bodily Injury के case में Competent Authority for payment of compensation को भी देगा ।
अगर नोटिस ईमेल से भेजा जाता है तब तुरंत फैक्स या लेटर भी भेजा जाएगा ।

(8) (2) MAM उपरोक्त घटना का नोटिस भेजने के बाद एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर 14 दिन के लिए लगा कर रखेगा।

(8) (3) जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इलेक्ट्रिकल को सूचना देंगे।

(8) (4) अगर पहले Reported या Serious Bodily injury का बाद में मृत्यु हो जाता है या injury other than serious bodily का Serious Bodily injury में बदल जाता है तब 24 घंटे के अंदर नोटिस CIM, RIM, DM & Competent Authority for payment of compensation को Form 4A में देंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो तो इन्स्पेक्टर ऑफ माइनस् (इलेक्ट्रिकल ) को भी देंगे ।
(8) (5) killed या injured का पर्टिकुलर्स MAM, Form 4B में 7 दिन के अंदर CIM & RIM को देंगे एवं 15 दिन के अंदर घायल व्यक्ति के लौटने का नोटिस Form 4C में देंगे।

Form 4A : Accidents/ dangerous occurrence
Form 4B : Details of injured person
Form 4C : Returning of injured person

*यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है की Competent Authority for payment of compensation वो आदमी होता है जो कमिशनर (Commissioner) के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा THE EMPLOYEE’S COMPENSATION ACT, 1923 में लिखा हुआ है।

more reading: https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2378?sam_handle=123456789/1362

Section 20 of THE EMPLOYEE’S COMPENSATION ACT,1923

(9) Notified diseases का नोटिस MAM, 3 दिन के अंदर CIM, RIM, DM, Competent Authority for payment of compensation & Inspector of mines (Medical) को Form 5 में देंगे ।

*Total 8 Notified diseases है :
• Silicosis
• Coal Workers Pneumoconiosis
• Manganese Poisoning (Nervous Type)
• Asbestosis
• Cancer of the lung or the stomach or the pleura and peritoneum (i.e. mesothelioma)
• Noise induced hearing loss
• Contact Dermatitis caused by direct contact with chemical
• Pathological manifestations due to radium or radioactive substances


Notified disease का मतलब होता है की केन्द्रीय सरकार ने ऊपर लिखे disease को गज़ट में प्रकाशित कर के रखा है की अगर इस तरह का बीमारी किसी को भी होता है तो केन्द्रीय सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और उसके पास किसी भी हाल में रिपोर्ट किया जाएगा। जिसको बीमारी लगा उसके जान को तो खतरा है हीं साथ ही साथ सरकार उस बीमारी के रोकथाम के लिए कुछ नियम कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बनाएगी। उससे बचाव के लिए हर संभव प्रयास करेगी । जनता में ये बीमारी महामारी के रूप में नहीं फैले इसके लिए प्रयास करेगी। अगर सब कुछ करने के बाद में भी इस तरह के बीमारी से बचाव नहीं हो सकता है तो उस तरह के काम को बंद करवा देगी जैसे की कनाडा में ऐस्बेस्टस का माइनिंग तो होता है लेकिन उसको प्रोसेस करके ऐस्बेस्टस का रुफ/ चादर, fireproof material या कुछ अन्य सामान नहीं बनने देती है क्युकी वहाँ के लोगों में ऐस्बेस्टस से बहुत ज्यादा असबेसटोसिस Asbestosis बीमारी हो रही थी जिसमें की ऐस्बेस्टस का डस्ट फेफड़ों में जा कर भर जाता है। चुकी ये लाईलाज़ बीमारी है जिसको की कनाडा की सरकार ने बाद में कानून बना कर समाप्त कर दिया है की कनाडा में कोई ऐस्बेस्टस प्रोसेस नहीं होगा। बहुत ही दुखद बात ये है की वहाँ का सारा ऐस्बेस्टस गुजरात, भारत में आता है और हमारे यहॉं की सरकार कब जागेगी पता नहीं, क्युकी यहाँ भी इस बीमारी से मरने वाले लोग की संख्या कम नहीं है, खैर जो भी हो ये सरकार के निर्णय की बात है।


Notified disease को लेकर माइंस ऐक्ट 1952 के सेक्शन 25 में भी नियम बनाए गए है । ऐक्ट के अनुसार Notified disease
का पता चलने पर MAM 3 दिन के अंदर CIM, RIM, DM, Competent Authority for payment of compensation & Inspector of mines (Medical) को Form 5 में नोटिस देगा यानि की लिखित बताएगा। और जाँच करने वाले डॉक्टर को भी अगर संदेह हो रहा है तो वो भी चीफ इन्स्पेक्टर को अविलंब बताएगा और नहीं बताने पर उसके ऊपर 50 रुपया तक का फाइन लग सकता है।

TRICK TO REMEMBER:
फॉर्म 2 में 2 को
3 में 3 को
4 में 4 को
5 में 5 को नोटिस देते है।

फॉर्म 2 में 2 को (CIM, RIM)
फॉर्म 3 में 3 को (CIM, RIM, DM)
फॉर्म 4 में 4 को (CIM, RIM, DM, Competent Authority for payment of compensation )
फॉर्म 5 में 5 को नोटिस देते है। (CIM, RIM, DM, Competent Authority for payment of compensation, Inspector of mines (Medical) )

Form 1A : Opening
Form 1B : Re-opening
Form 1C : Closure, abandonment
Form 1D : Discontinuance
Form 2A : Change in name of mine
Form 2B : Change of ownership
Form 2C : change of address of Owner, Agent or Manager
Form 2D : Appointment
Form 2E : Termination
Form 3 : Annual return
Form 4A : Accidents/ dangerous occurrence
Form 4B : Details of injured person
Form 4C : Returning of injured person
Form 5 : Notified disease
Form 6 : Inspection report by Inspector
Form 7 : Manager’s charge report