Mines And Minerals (Development And Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957)

Maximum area for which a prospecting licence or mining lease may be granted.

[S-6]
(1) No person shall acquire in respect of any mineral or prescribed group of a associated minerals in a state:
-one or more PL covering a total area of more than 25 square kilometer.
-one or more RP covering a total area of 10,000 square kilometer. (Single RP max 5,000 sq km)
-one or more mining lease covering a a covering a total area of more than 10 square kilometer, central government prospecting licence or mining lease का लिमिट बढ़ा सकता है ।
-Any RP, ML or PL in respect of any area which is not compact or contiguous.
(2) कोई आदमी दूसरे के नाम पर (which is intended for himself shall be Deemed to be acquiring it himself), लीज लेता है लेकिन उसमें अपना काम करने के लिए तब भी उसे उस आदमी का ही माना जाएगा यानी कि उसको अलग-अलग लीज होल्डर नहीं माना जाएगा।
टोटल एरिया डिटरमाइन करने के लिए सारे प्रकार का रेकोनेन्स परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज चाहे वह किसी भी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर कॉरपोरेशन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनर ऑफ अ फ़र्म के रूप में हो, को जोड़ेंगे और तब कंसीडर किया जाएगा कि वह इस लिमिट से अधिक ना हो।
यानि की :
RP-10 हजार km2 से ज्यादा एरिया नहीं ( Single RP में 5 हजार km2 से ज्यादा एरिया नहीं )
PL- 25 km2 से ज्यादा एरिया नहीं
ML- 10 km2 से ज्यादा एरिया नहीं

Periods for which prospecting licences may be granted or renewed.

[S-7]
RP or PL 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिए जाएंगे ।
● स्टेट गवर्मेंट संतुष्ट हो जाता है तब और 2 साल तक बढ़ा सकता है यानी कि कुल 5 साल तक परमिट या लाइसेंस मिल सकता है और उसमें भी अगर Part A और part B का मिनरल है तब रिन्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा।

Periods for which mining leases may be granted or renewed.

[S-8]
ML, minimum 20 साल एवं maximum 30 साल के लिए दिया जाएगा।
– और maximum 20 साल के लिए Renew किया जा सकता है।
– उसमें भी राज्य सरकार, मिनरल डेवलपमेंट के हित को ध्यान में रखते हुए, Part-A & Part-B के मिनरल को छोड़कर, एक बार या उससे अधिक बार के लिए रिन्यू कर सकता है, एक बार के रिन्यू में अधिकतम 20 साल करेगा।
– Part-A and Part-B के मिनरल का रिन्यूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के बाद ही किया जाएगा।