Mines And Minerals (Development And Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957)

Royalties in respect of mining leases.

[S-9]
जितना मिनरल रिमूव या कंज्यूम किया जाएगा उतना ही रॉयल्टी पे करना होगा जो कि सेकंड Schedule में दिया हुआ है।
-जिस समय जितना रॉयल्टी का रेट रहेगा उतना पे करना होगा।
-कोल वर्कर अगर कोयला अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करता है तब उतना कोयला पर रॉयल्टी नहीं देना पड़ेगा (मैक्सिमम one-third of टन पर मंथ)।
सेंट्रल गवर्मेंट रॉयल्टी का रेट चेंज कर कर सकता है।
-3 साल में एक बार से ज्यादा बार नहीं बढ़ा सकता है।